यूपी में भी महंगी हुई शराब डीजल पेट्रोल के भी बढ़े दाम

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लखनऊ उत्तर प्रदेश (कैनविज टाइम्स) आज योगी सरकार ने कई अहम फैसले लिए करोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के चलते उत्तर प्रदेश सरकार की कमाई को तगड़ा झटका लगा है। ऐसे में बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए योगी सरकार ने कई अहम फैसले लिये हैं। इसी क्रम में बुधवार को यूपी कैबिनेट की बैठक में पेट्रोल पर दो रुपये प्रति लीटर और डीजल पर एक रुपये प्रति लीटर वैट बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा देशी शराब की कीमत भी पांच रुपये बढ़ा दी गई है। अंग्रेजी शराब की कीमत 20 से 400 रुपये तक बढ़ा दी गई है। आज रात 12 बजे से बढ़ी हुई कीमतें लागू हो जाएंगी। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 को मंजूरी देने के साथ 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

कोविड 19 के कारण जारी लॉकडाउन से पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था में फिर से जान फूंकने के लिए यूपी कैबिनेट ने पेट्रोल व डीजल पर वैट बढ़ा दिया है।  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पेट्रोल व डीजल पर वैट बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा शराब की कीमत भी बढ़ा दी गई है। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने मीडिया से बातचीत में कहा कि लॉकडाउन के कारण हमारा टैक्स कलेक्शन बहुत गिरा है। हमारी आर्थिक स्थिति इस महीने कमजोर रही है। इसे ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है।

विदेशी शराब इकोनमी अब 180 एमएल तक 10 रुपये, 500 एमएल तक 20 रुपये और 500 एमएल से अधिक 30 रुपये महंगी मिलेगी। इसी प्रकार मीडियम विदेशी शराब अब 180 एमएल तक 10 रुपये, 500 एमएल तक 20 रुपये व 500 एमएल से अधिक 30 रुपये महंगी मिलेगी। रेगुलर विदेशी शराब अब 180 एमएल तक 20 रुपये, 500 एमएल तक 30 रुपये व 500 एमएल से अधिक 50 रुपये महंगी मिलेगी। इसी प्रकार मीडियम विदेशी शराब अब 180 एमएल तक 20 रुपये, 500 एमएल तक 30 रुपये व 500 एमएल से अधिक 50 रुपये महंगी मिलेगी। विदेशी इंपोर्टेड शराब अब 180 एमएल तक 100 रुपये, 500 एमएल तक 200 रुपये व 500 एमएल से अधिक 400 रुपये महंगी मिलेगी। इससे सरकार को 2359 करोड़ रुपये का फायदा होगा।

कोरोना वारियर्स को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाया बड़ा कदम, स्वास्थ्यकर्मियों के साथ ही सफ़ाई कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों और प्रत्येक कोरोना वारियर की सुरक्षा के लिए बनाया तगड़ा क़ानून

सीएम योगी की अगुवाई में “ उत्तर प्रदेश लोकस्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 “ कैबिनेट से पास

नए क़ानून के तहत स्वास्थ्य कर्मियों, सभी पैरा मेडिकल कर्मियों, पुलिस कर्मियों, व स्वच्छता कर्मियों के साथ ही शासन की तरफ़ से तैनात किसी भी कोरोना वारियर से की गयी अभद्रता या हमले पर छह माह से लेकर सात साल तक की सजा का प्रावधान, पचास हजार से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना भी

चिकित्सकों, सफाई कर्मियों, पुलिस कर्मियों एवं किसी भी कोरोना वारियर्स पर थूकने या गंदगी फेंकने पर व आइसोलेशन तोड़ने पर भी होगी इस कानून के तहत कड़ी कार्रवाई

कोरोना वारियरिर्स के ख़िलाफ़ समूह को उकसाने या भड़काने पर भी होगी नए क़ानून के तहत सख्त कार्रवाई, दो वर्ष से पांच वर्ष तक की सजा का प्रावधान, पचास हजार से 2 लाख तक का जुर्माना

नए अध्यायदेश के अनुसार मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य महामारी नियंत्रण प्राधिकरण बनेगा, जिसमें मुख्य सचिव सहित सात अन्य अधिकारी सदस्य होंगे

दूसरा तीन सदस्यीय जिला महामारी नियंत्रण प्राधिकरण होगा जिसका अध्यक्ष डीएम होगा

राज्य प्राधिकरण महामारी के रोकथाम नियंत्रण से संबंधित मामलों में सरकार को परामर्श देगा, जबकि जिला प्राधिकरण जिले में विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों के साथ समन्वय स्थापित करेगा

कोरोना महामारी को देखते हुए क्वरंटाइन का उल्लंघन करने पर एक से तीन साल की सजा और जुर्माना दस हजार से एक लाख तक का होगा।

अस्पताल से भागने वालों के खिलाफ एक वर्ष से तीन वर्ष सजा और जुर्माना दस हजार एक लाख तक होगा
अश्लील एवं अभद्र आचरण करने पर एक से तीन साल की सजा और जुर्माना पचास हजार से एक लाख तक का होगा
लाक डाउन तोड़ने, इस बीमारी को फैलाने वालों के लिए भी कठोर सजा का प्रावधान है

अध्यादेश के मुताबिक अगर कोई कोरोना मरीज स्वयं को छिपाएगा तो उसे 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष की सजा हो सकती है, और 50000 से एक लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

अगर कोरोना मरीज जानबूझ कर सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से यात्रा करता है तो उसके लिए 1 वर्ष से 3 साल तक की सजा और 50000 से 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।

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