सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, महिला अभ्यर्थी दे सकेंगी एनडीए की परीक्षा

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में महिला अभ्यर्थियों को एनडीए परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बुधवार को सेना को फटकार लगा दी। सेना ने सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह एक नीतिगत निर्णय है, जिस पर जस्टिस संजय किशन कौल और हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने बताया कि यह नीतिगत निर्णय “लिंग भेदभाव” पर पुरी तरह से आधारित है।

अब कोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश पारित करते हुए महिलाओं को 5 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने के निर्देश दिए और कहा कि दाखिले कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन होंगे।

 

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