बिना मास्क बाहर निकलना दंडनीय अपराध-सीतापुर जिलाधिकारी

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👉एपिडेमिक एक्ट एवं आईपीसी की सुसंगत धाराओं में होगी कार्यवाही।

सीतापुर (कैनविज टाइम्स) जिलाधिकारी श्री अखिलेश तिवारी ने आमजन को अवगत कराते हुये बताया है कि जनपद के ऑरेंज जॉन में होने के कारण भारत सरकार, प्रदेश सरकार से प्राप्त निर्देशों एवं जिला आपदा प्रबन्ध समिति के द्वारा लिये गए निर्णय के अनुसार कुछ गतिविधियों में छूट दी गयी है। प्रायः यह देखा गया है कि इस प्रकार में दी गयी छूट के फलस्वरूप जनपद के विभिन्न क्षेत्रों के लोग बिना मास्क इत्यादि का प्रयोग किये अपने कार्यस्थल पर कार्य कर रहे है, अथवा इधर उधर आवागमन कर रहे है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस छूट का तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं निकलना चाहिये कि कोरोना वायरस का खतरा कम हुआ है। हमे हर समय इसके खतरे से सावधान रहना है। बिना मास्क का प्रयोग किये कार्यस्थल पर कार्य करने या घर से बाहर निकलने से कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। साथ ही मास्क न लगाना दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है।

उन्होंने जनसमान्य से अपील की है वह घर से बाहर निकलते समय या कार्यस्थलों पर कार्य करते समय मास्क का प्रयोग अवश्य करें। उन्होंने बताया कि मास्क का प्रयोग करे बिना घर से निकलने या कार्यस्थल पर कार्य करते पाए जाने पर एपिडेमिक एक्ट की सुसंगत धाराओं एवं आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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