राशन कार्ड धारकों को एक किलो प्रति कार्ड चना का निशुल्क वितरण : डीएम सीतापुर

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जिला अधिकारी अखिलेश तिवारी

राशन कार्ड धारकों के लिए 01 किग्रा प्रति कार्ड की दर से होगा चना का निःशुल्क वितरण : डीएम सीतापुर

सीतापुर (कैनविज टाइम्स ) जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी ने जनपद के समस्त कार्ड धारकों को सूचित किया है कि माह मई 2020 का नियमित खाद्यान्न वितरण कराया जा रहा है। दिनांक 10.05.2020 तक आधार प्रमाणीकरण व दिनांक 11.05.2020 को प्रॉक्सी वितरण व्यवस्था के माध्यम से होगा। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जनपद सीतापुर के 112071 अन्त्योदय अन्न योजना के कार्ड धारकों एवं 772809 पात्र गृहस्थी योजना के कार्ड धाराकों कुल 884880 राशन कार्ड धारकों के लिए 01 किग्रा प्रति कार्ड की दर से निःशुल्क वितरण हेतु 884.880 मी0टन चना का आवंटन प्राप्त हुआ है। इसका निःशुल्क वितरण 15 मई, 2020 से प्रारम्भ हो रहे निःशुल्क चावल के वितरण के साथ किया जायेगा तथा प्रॉक्सी वितरण के अन्तर्गत निर्धारित तिथि 25.05.2020 तक किया जायेगा। उन्होंने बताया कि उक्त आवंटन दिनांक 27.03.2020 को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित राशन कार्डों की संख्या के आधार पर दिया गया है।
उन्होंने निर्देश दिये है कि यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि दिनांक 13.05.2020 तक प्रत्येक उचित दर विक्रेता के यहाँ आंवटित चना पहुँच जाये ताकि त्रिस्तरीय व्यवस्था के अन्तर्गत सत्यापन का कार्य पूर्ण कर लिया जाए तथा ई-पॉस में आवश्यक तकनीकी परिवर्तन करते हुए निःशुल्क चना का वितरण दिनांक 15.05.2020 से प्रारम्भ कराया जा सके। अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी दोनो कार्डधारकों को कल की अनुमन्यता 01 किलो प्रति कार्ड के अनुसार होगी और इसका कोई भी मूल्य उपभोक्ता से नहीं लिया जायेगा। उचित दर दुकानों पर भी अनिवार्यतः निःशुल्क चना वितरण की सूचना का प्रदर्शन किया जाए। निःशुल्क चना वितरण के समय प्रत्येक दुकान पर वितरण हेतु नामित नोडल अधिकारी अनिवार्यतः उपस्थित रहे ताकि वे निःशुल्क वितरण को प्रमाणित कर सके। निःशुल्क वितरण पर सतर्क दृष्टि रखने हेतु समस्त उप जिलाधिकारियों/जिला पूर्ति अधिकारी/समस्त खण्ड विकास अधिकारियों/अधिशासी अधिकारियों को पर्यवेक्षक नामित किया गया है, उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वह अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर पारदर्शी वितरण सुनिश्चित कराएंगे। किसी प्रकार की अनियमितता, कालाबजारी, व्यवर्तन प्रकाश में आने पर सम्बंधित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित कराएंगे। इसके अतिरिक्त पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत सम्पन्न वितरण के सापेक्ष मध्यवर्ती चालान दिनांक 19.05.2020 से 23.05.2020 के मध्य जनरेट किया जा सकेगा।
उन्होंने जिला खाद्य विपणन अधिकारी सीतापुर को निर्देश दिये हैं कि आवंटित निःशुल्क चना के आवंटन को नियुक्त ठेकेदारों से डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से दिनांक 13.05.2020 तक पहुँचाना सुनिश्चित करायें तथा नियमित रूप से डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के अन्तर्गत की जा रही आपूर्ति की जॉच करके यह सुनिश्चित करेंगे कि सम्बंधित उचित दर विेक्रेताओं को चना की पूरी मात्रा प्रदान की जा रही है अथवा नहीं। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि उचित दर विक्रेताओं को उनके आवंटन के सापेक्ष पूरी मात्रा में चना प्राप्त हो, उसमें किसी प्रकार की कोई घटतौली न हो।

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