नई दिल्ली: सुनंदा पुष्कर मौत मामले में दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता शशि थरूर को बरी कर दिया है। कोर्ट ने शशि थरूर पर आरोप तय करने से इनकार कर दिया है। बता दें कि शशि थरूर को दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 498 A और धारा 306 के तहत आरोपी बनाया था।
क्या है सुनंदा पुष्कर की मौत का मामला?
गौरतलब है कि सुनंदा 17 जुलाई 2014 को दिल्ली के एक आलीशान होटल के कमरे में मृत पाई गई थीं। थरूर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 A और 306 के तहत आरोप लगाये गये हैं। हालांकि थरूर की इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई।
दिल्ली पुलिस ने 14 मई को दायर अपने आरोप पत्र में थरूर पर सुंनदा को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। और कहा है कि अदालत को मामले में उन्हें एक आरोपी के रूप में तलब किया जाना चाहिए। पुलिस ने उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत होने का दावा किया था। करीब 3000 पन्नों के चार्जशीट में पुलिस ने थरूर को एकमात्र आरोपी बताया था और कहा कि वह अपनी पत्नी को प्रताड़ित करते थे।