राम जन्मभूमि हमले में चार को आजीवन कारावास, CM योगी ने सराहा निर्णय

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यागराज, जेएनएन। अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में करीब 14 वर्ष पहले हुए आतंकी हमले में इलाहाबाद की स्पेशल ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वर्ष 2005 में हुए हमले में एक आरोपी मोहम्मद अजीज को बरी कर दिया है। भगवान श्रीराम वनवास के 14 वर्ष बाद अयोध्या लौटे थे। समय की अवधि तो 14 वर्ष ही है, लेकिन प्रकरण बिल्कुल जुदा है। प्रयागराज में स्पेशल कोर्ट आज से 14 वर्ष पहले राम जन्मभूमि परिसर में हुए आतंकी हमले में फैसला दिया है।

अयोध्या में आतंकी विस्फोट मामले में विशेष कोर्ट ने मोहम्मद अजीज को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त किया गया । वही इरफान, मोहम्मद शकील , मोहम्मद नफीस , आसिफ , इकबाल उर्फ फारुख को आजीवन कारावास के साथ ढाई लाख रुपए का जुर्माना किया है। अयोध्या के राम जन्मभूमि में 5 जुलाई 2005 को हुए आतंकी हमले के मामले में नैनी जेल स्थित विशेष कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई थी। पीएसी के दलनायक कृष्ण चन्द सिंह ने बिना विलंब दिन के दो बजे थाना राम जन्मभूमि में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। 2006 में फैजाबाद से इलाहाबाद की जिला अदालत में स्थानांतरित हुए इस मामले की सुनवाई सुरक्षा कारणों से नैनी सेंट्रल जेल में ही चल रही थी।लगातार 14 वर्ष की सुनवाई में कुल 63 लोगों से पूछताछ हुई। इसमें कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी सुनवाई हुई।

स्पेशल कोर्ट के इस फैसले को देखते हुए अयोध्या से लेकर प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए है। स्पेशल जज एससी/एसटी दिनेश चंद्र की कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस 11 जून को ही पूरी हो चुकी थी। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के इस हमले में एक टूरिस्ट गाइड समेत सात लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस की जवाबी हमले में पांच आतंकवादी मार गिराए गए थे। आतंकियों से मोर्चा लेने के दौरान सीआरपीएफ और पीएसी के सात जवान गंभीर रूप से जख्मी भी हुए थे।

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