मुंबई: क्रूज पर ड्रग्स पार्टी के मामले में गिरफ्तार शाहरुख खान का आर्यन खान जेल में हैं। किला कोर्ट से शुक्रवार को जमानत अर्जी खारिज होने के बाद आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे अब सेशन कोर्ट में जमानत की अपील की। इस बीच पता चला है कि आर्यन और अरबाज मर्चेंट ने एनसीबी की पूछताछ के दौरान ड्रग्स लेने की बात कबूल की है।
एनसीबी के पंचनामे के अनुसार कहा गया है कि आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट ने छापेमारी वाले दिन पकड़े जाने के बाद ड्रग्स की बात कबूल की थी। अरबाज मर्चेंट ने जांच अधिकारी के सामने जूते और जिप लॉक पाउच में चरस छिपाकर लाने की बात कबूल की थी। आर्यन और अरबाज ने एक साथ चरस लेने की बात कबूल की थी। दोनों ने माना कि वो इस चरस का इस्तेमाल क्रूज पार्टी के दौरान करने वाले थे।
पंचनामे के मुताबिक एनसीबी अफसर आशीष रंजन प्रसाद ने आर्यन और अरबाज को पूछताछ की वजह बताई। इसके बाद प्रसाद ने दोनों को एनडीपीएस एक्ट की धारा-50 के बारे में दोनों को समझाया। एनसीबी ने आर्यन और अरबाज को ये विकल्प भी दिया कि अगर वे चाहें तो उनकी तलाशी गजेटेड अधिकारी या फिर मजिस्ट्रेट के सामने ली जा सकती है, लेकिन दोनों ने इससे इनकार कर दिया।
पंचनामे के मुताबिक जांच अधिकारी ने आर्यन और अरबाज से पूछा कि क्या उनके पास किसी तरह की नारकोटिक्स ड्रग्स है? जवाब में दोनों ने प्रतिबंधित ड्रग्स होने की बात कबूल की। अरबाज ने एनसीबी अधिकारियों को बताया कि उसके जूतों में चरस है। इसके बाद अरबाज ने जूतों में रखे एक जिप लॉक पाउच को खुद ही निकाल कर दे दिया।
इस पाउच के अंदर काले रंग का चिपचिपा पदार्थ था। डीडी किट से इसकी जांच की गई तो पुष्टि हुई कि ये चरस है। पंचनामे के मुताबिक अरबाज ने माना कि वह आर्यन के साथ चरस का सेवन करता है और वे इस क्रूज सफर पर धमाल मचाने के लिए ले जा रहे थे। इसके बाद जब आर्यन खान से पूछताछ की गई तो उन्होंने भी माना कि वे चरस लेते हैं ये चरस क्रूज पर सफर के दौरान स्मोकिंग के लिए थी।
आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे का कहना है कि पहले वे किला कोर्ट के आदेश की कॉपी देखेंगे और फिर सोमवार को तय करेंगे कि क्या करना है। मानशिंदे ने शुक्रवार को कोर्ट में दलील दी थी कि आर्यन की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं रही है। वे बॉलीवुड से हैं और इनविटेशन पर क्रूज पर गए थे। उनके मोबाइल का डेटा फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। इसके अलावा उनके पास कुछ बरामद नहीं हुआ है।
मानशिंदे ने ये दलील भी दी थी कि आर्यन का परिवार मुंबई में रहता है। उनके पास भारतीय पासपोर्ट है और ऐसा नहीं है कि वे फरार हो जाएंगे। साथ ही कहा था कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ का सवाल ही नहीं उठता है, इसीलिए आर्यन को जमानत दी जानी चाहिए। वहीं एनसीबी ने ये कहकर विरोध किया कि इस मामले में जमानत पर सुनवाई सेशन कोर्ट में होनी चाहिए।