लखीमपुर हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने लगाई यूपी सरकार को फटकार, कहा- सरकार के रवैये से खुश नहीं है

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लखनऊ:  लखीमपुर हिंसा केस में यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा कि मामला जब 302 का है तो गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई? यूपी सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि आशीष कल 11 बजे तक पेश हो जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच में यूपी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं है। यूपी सरकार को अपने से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि जब तक कोई अन्य एजेंसी इसे संभालती है, तब तक मामले के सबूत सुरक्षित रहें।

इस पर वकील हरीश साल्वे ने कहा कि किसानों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने की बात सामने नहीं आई है। हालांकि, कोर्ट में यूपी सरकार ने यह भी बताया कि घटनास्थल से दो खाली कारतूस मिले थे। अभियुक्त आशीष मिश्रा को नोटिस भेजा गया है वो आज आने वाला था। लेकिन उसने कल सुबह तक का टाइम मांगा है। हमने उसे कल शनिवार सुबह 11 बजे तक की मोहलत दी है।

सीजेआई ने पूछा कि जिम्मेदार सरकार और प्रशासन इतने गंभीर आरोपों पर अलग बर्ताव क्यों किया जा रहा है? वहीं, कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर तय की है।

गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के बाद योगी सरकार पर विपक्ष लगातार हमले कर रही है। लखीमपुर जाने की अनुमति मिलने के बाद विपक्षी दल के कई नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और आरोपियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की।

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