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रिपोर्ट – शांतिदीप श्रीवास्तव
उच्चन्यायालय ने परमीशन दिए जाने की मांग वाली सभी अर्जियों को किया खारिज!!
न्यायालय ने कहा – महामारी के वक्त में नहीं दी जा सकती सड़कों पर भीड़ की इजाज़त,
कोर्ट की टिप्पणी, सभी देशवासियों को कड़ाई से करना चाहिए कोविड की गाइड लाइन का पालन!!
न्यायालय ने कहा जगन्नाथ रथ यात्रा में परिस्थितियां थीं अलग,
वहां सिर्फ एक जगह का ही मामला था, वहां मिली परमीशन को नहीं बनाया जा सकता आधार!!
जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस शमीम अहमद की डिवीजन बेंच ने सुनाया फैसला!!
ताज़िया दफनाने की परमीशन दिए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में रोशन खान व तीन अन्य की ओर से दाखिल की गईं थीं चार अर्जियां!!
अर्जियों में कहा गया था कि सरकार ने ताज़िया बनाने व घर में रखने की इजाज़त दी है तो दफनाने की भी परमीशन मिलनी ही चाहिए,!!
सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने की थी अर्जियों को खारिज करने की सिफारिश!!
हाईकोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद कल फैसला कर लिया था रिजर्व