चौराहे से 50 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को बर्दाश्त नही किया जाएगा :- मण्डलायुक्त 

धीरेन्द्र मिश्रा/ कैनविज टाइम्स

लखनऊ। आयुक्त सभागार में मंडलायुक्त लखनऊ डॉ रौशन जैकब, जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था पीयूष मोर्डिया की अध्यक्षता में यातयात समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक में मण्डलायुक्त द्वारा निर्देश दिया गया कि सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत विशेष अभियान चलाते हुए आम जनमानस को निरन्तर जागरूक किया जाए और सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए अवैध वाहनों, ओवर लोडिंग आदि पर कड़ी कार्यवाही भी करना सुनिश्चित किया जाए। बैठक में मंडलायुक्त द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी अवैध टैक्सी स्टैण्ड, आटो स्टैण्ड, बस स्टैण्ड, अवैध पार्किंग स्थलों को चिन्हित कर बन्द किया जाए। इसी क्रम में 93 स्थलों को नगर निगम द्वारा चिन्हित किया गया है, जिनमे से सभी स्थलों की सूची तैयार कर ली गई है। जिसके लिए नगर निगम को निर्देश दिया गया कि सभी 93 स्थलों को नोटिफाई कराते हुए स्टैंडों पर मार्किंग व बोर्ड लगाने की व्यवस्था को सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही ई रिक्शा के रूट निर्धारण के लिए ई रिक्शा एसोसिएशन के साथ बैठक करने के भी निर्देश दिए। बैठक में मंडलायुक्त द्वारा निर्देश दिया गया कि बडे बाजारों एवं बस स्टेण्डों के आस पास टैक्सी, आटो स्टैण्ड स्थापित किया जाना सुनिश्चित किया जाय। नगर निगम एवं एलडीए द्वारा सभी वैध पार्किंग स्थलों पर बडे बडे फ्लैक्सी लगाकर पार्किंग क्षमता, रेट आदि से संबंधित सूचना जन जागरूकता हेतु दर्शायी जाना सुनिश्चित किया जाए। नगर निगम से वेंडिंग जोनों के सम्बंध में जानकारी मांगी गई। अपर नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि कुल 240 वेंडिंग ज़ोन चिन्हित है जिसमे 11500 स्ट्रीट वेंडरो को शिफ्ट किया गया है। मंडलायुक्त द्वारा निर्देश दिया गया कि चौराहे के 50 मीटर की परिधि में कोई भी वेंडिंग ज़ोन नही होगा। साथ ही निर्देश दिया कि 240 चिन्हित वेंडिंग जोनों को पूरी तरह से कार्यशील किया जाए और प्राथमिकता के आधार पर हज़रतगंज, कैसरबाग, अमीनाबाद आदि क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडरो को शिफ्ट कराना सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही स्ट्रीट वेंडरो व उनको आवंटित वेंडिंग ज़ोन की सूची पुलिस विभाग को भी उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। अवैध अतिक्रमण की भी समीक्षा की गई। समीक्षा में मंडलायुक्त द्वारा निर्देश दिया गया कि रोस्टर बना कर हज़रतगंज, कैसरबाग, विधानसभा, लालबाग आदि अत्यधिक आवागमन वाले क्षेत्रों का सर्वे कराते हुए अतिक्रमणमुक्त कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कड़े निर्देश दिए कि चौराहे से 50 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को बर्दाश्त नही किया जाएगा। साथ ही किसी भी आटो, टेम्पो, ई रिक्शा, बस आदि को रुकने की अनुमति नही होगी। मंडलायुक्त द्वारा बताया गया कि कुछ प्रतिष्ठानो द्वारा अपने प्रतिष्ठान के आगे समान राख कर भी अतिक्रमण किया जाता है, जोकि पूर्णतः ग़ैरकानूनी है जिसके लिए कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जनपद लखनऊ के सभी स्कूल सुनिश्चित कराएंगे की स्कूल लगने व छूटने के पश्चात यातायात आवागमन में कोई बाधा न हो। जिन स्कूलों की पार्किंग परिसर के बाहर है वह स्कूल निर्बाध यातायात आवागमन के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाना सुनिश्चित करेंगे। कर्मचारी फील्ड पर रहकर जाम की समस्या को पैदा नही होने देंगे।

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