भू-माफिया अतुल वर्मा गैंग के सक्रिय सदस्य शरद कुमार वर्मा की 1 करोड़ 41 लाख रूपये की अचल सम्पति पुलिस व प्रशासन ने की कुर्क

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बाराबंकी। पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह द्वारा जनपद में संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मसौली पर पंजीकृत मु.अ.सं.-369/2022 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त/गैंग सदस्य शरद कुमार वर्मा पुत्र पूर्णमासीदीन वर्मा निवासी फतहाबाद, बड़ेल थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी की लगभग 01 करोड़ 41 लाख 60 हजार रुपये कीमत की चल/अचल सम्पत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया है।
पुलिस/प्रशासन के मुताबिक अतुल वर्मा गैंग का सक्रिय सदस्य शरद कुमार वर्मा पुत्र पूर्णमासीदीन वर्मा निवासी फतहाबाद, बड़ेल थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी विगत कई वर्षों से अभियुक्त अतुल वर्मा (गैंग लीडर) के साथ एक संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक, भौतिक एवं दुनियावी लाभ हेतु लोगों को सस्ती आवासीय जमीन/प्लाट का लालच देकर उनसे एडवान्स में रुपये ले लेता था। जमीन व प्लाट न देने पर सम्बन्धित द्वारा अपने रुपये वापस मांगे जाने पर उनको आश्वासन देकर टाल मटोल करते हुए भारी धनराशि एकत्र करने के बाद लोगों को ठगने के इरादे से लाइफ लांग मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटी/कम्पनी बनाकर लोगों को आकर्षक ब्याज का लालच देकर आम जनता का पैसा जमा कराये जाने तथा मिच्योरिटी अवधि पूर्ण हो जाने के बाद भी ग्राहकों का पैसा वापस न करने के अलावा एस0टी0एस0 इन्फ्रा (संकल्प सिटी) नाम की सोसायटी बनाकर लोगों से ठगी करने जैसे आपराधिक कृत्य कारित करके अवैध रूप से धनोपार्जन कर स्वयं एवं परिजनों के नाम पर सम्पत्ति अर्जित की गई।
 पुलिस एवं प्रशासन ने शरद कुमार वर्मा पुत्र पूर्णमासीदीन वर्मा निवासी फतहाबाद बड़ेल थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी द्वारा आपराधिक कृत्य से स्वयं एवं परिजनों के नाम अर्जित की गई उक्त चल/अचल सम्पत्ति 1. फतहाबाद (पंचायत भवन) बड़ेल तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी (राजकीय हाईस्कूल के सामने) स्थित एक अदद भूखण्ड पर निर्मित मकान कीमत लगभग- 30,00,000/- रुपये, 2. फतहाबाद बड़ेल तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी (हैदरगढ़ रोड पर) स्थित एक अदद भूखण्ड पर निर्मित दो मंजिला मकान कीमत लगभग- 1,05,00,000/- रुपये, 3. एक अदद इको स्पोर्ट कार कीमत लगभग- 6,60,000/- रुपये कुल कीमत लगभग 01 करोड़ 41 लाख 60 हजार रुपये को अन्तर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया है।

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