1 अक्टूबर से बदल जाएगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस, RC भी नए फॉर्मेट में आएगा नजर

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गाड़ी और ड्राइवर की पहचान आसान बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में सोमवार को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में एक समान ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) के नए नियम को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर 2019 के बाद पूरे देश में जारी होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी एकसमान होंगे। यह नया नियम 1 अक्टूबर 2019 से पूरे देश में लागू हो जाएगा।

गडकरी ने बताया कि नया ड्राइविंग लाइसेंस बिना चिप वाला लेमिनेटिड कार्य या फिर स्मार्ट कार्ड के रूप में जारी किया जाएगा। इन स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस में माइक्रोचिप और क्यूआर कोड होंगे, जिसमें आपकी यातायात नियमों के उल्लंघन संबधी सभी जानकारियां होंगी। इससे संबंधित नोटिफिकेश 1 मार्च 2019 को जारी कर दिया गया है।

सबके लिए जारी होगा एक ही फॉर्मेट

जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक, 1 अक्टूबर 2019 से पूरे देश में एक ही फॉर्मेट में ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी जारी की जाएंगी। इसमें सामने की ओर चिप और पीछे की ओर क्यूआर कोड होगा। इस चिप और बार कोड में लाइसेंस रखने वाले और गाड़ी की पूरी जानकारी होगी। क्यूआर कोड से केंद्रीय ऑनलाइन डेटाबेस से ड्राइवर या वाहन के बारे में पूरा रिकॉर्ड एक डिवाइस पर उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी का रंग भी एक समान होगा।

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