समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत , कहा-वानखेड़े के खिलाफ फिलहाल कठोर कदम नहीं उठाएं

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मुंबई: क्रूज ड्रग्स केस की जांच कर रहे एंटी ड्रग्स एजेंसी एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाई कोर्ट बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वानखेड़े के खिलाफ फिलहाल कठोर कदम नहीं उठाएं,  गिरफ्तारी के 3 दिन पहले नोटिस दी जाए।

समीर वानखेड़े राज्य सरकार द्वारा गठित की गई एसआईटी जांच के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि जब जांच जारी है तो समानांतर जांच की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई  अथवा दूसरी केंद्रीय एजेंसी को सौंपी जाए। समीर वानखेड़े की याचिका का राज्य सरकार ने विरोध किया।

उन्होंने कहा कि वानखेड़े के खिलाफ फिलहाल चार कंप्लेंट मिली है और मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मामले की तहकीकात कर रहे हैं। राज्य सरकार के वकील ने कहा कि जांच बेहद ही प्राथमिक स्थिति में है फिलहाल मुंबई पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है।

बता दें कि क्रूज ड्रग्स केस में गवाह प्रभाकर सैल ने पिछले दिनों दावा किया था कि क्रूज़ जहाज छापेमारी मामले में आरोपी आर्यन खान को छोड़ने के लिए एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े सहित एजेंसी के कुछ अधिकारियों ने 25 करोड़ रुपये मांगे थे। इसी आरोप के बाद एनसीबी ने विजिलेंस टीम गठित की गई है। विजिलेंस टीम ने समीर वानखेड़े से बुधवार को चार घंटे तक पूछताछ की थी। एजेंसी ने सैल को भी पूछताछ के लिए बुलाया है।

इसी मामले की जांच के लिए मुंबई पुलिस ने भी टीम गठित की है। अधिकारी ने बताया कि पुलिस, स्वतंत्र चश्मदीद प्रभाकर सैल, वकील सुधा द्विवेदी और कनिष्क जैन तथा नितिन देशमुख द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों की जांच कर रही है। इन सभी शिकायतों की एक साथ जांच की जा रही है।

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