दिल्ली हिंसा मामलाः हाईकोर्ट ने खारिज की शाहरुख पठान की जमानत याचिका

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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले के आरोपी शाहरुख पठान को जमानत देने से इनकार कर दिया है। इस मामले में पिछले 9 अप्रैल को जस्टिस सुरेश कैत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
पिछले 6 फरवरी को कड़कड़डूमा कोर्ट ने शाहरुख पठान जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान शाहरुख पठान की ओर से पेश वकील ने कहा था कि अभियोजन ने उसे बिना किसी आधार के पोस्टर बॉय बना दिया है। उन्होंने कहा था कि हेड कांस्टेबल दीपक दहिया के बयान विभिन्न न्यूज क्लिपिंग के विरोधाभासी हैं। उन्होंने कहा था कि कोरोना की वजह से ट्रायल ठप है और ट्रायल के पहले ही उसे हिरासत में रखा गया है। उन्होंने कहा था कि आरोपी को जमानत देते समय कोर्ट की ओर से लगाए गए हर शर्त का पालन करेगा।
शाहरुख को उत्तर प्रदेश के शामली से 3 मार्च 2020 को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने उसकी रिवॉल्वर उसके घर से ही बरामद किया था। पुलिस ने उसके घर से तीन कारतूस भी बरामद किए थे। दिल्ली पुलिस ने शाहरुख का मोबाइल फोन बरामद किया था। दिल्ली हिंसा के दौरान शाहरुख का हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर रिवॉल्वर तानने वाला फोटो भी काफी वायरल हुआ था।

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