चंडीगढ़। ऑनलाइन दूल्हा-दुल्हन की मैचिंग करवाने वाली कंपनी को उपभोक्ता फोरम ने सेवा में कोताही का दोषी पाते हुए 65 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। कंपनी ने शिकायतकर्ता को वे विकल्प नहीं उपलब्ध कराए, जिसके लिए अनुबंध किया गया था।
यहां सेक्टर-27 में रहने वाली गुंजन सरीन ने जीवन साथी तलाशने के लिए सेक्टर-36डी स्थित वेडिंग विश प्राइवेट लिमिटेड मैट्रिमोनियल कंपनी से दो जून 2016 को एक अनुबंध किया। रॉयल प्लान के तहत युवती ने कंपनी को रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में 58,650 रुपए दिए।
अनुबंध के मुताबिक गुंजन को उसकी पसंद का व्यावहारिक जीवनसाथी ढूंढ़ कर देना था। तीन महीने तक जब मैट्रिमोनियल कंपनी द्वारा किए गए अनुबंध के तहत गुंजन के लिए एक भी उपयुक्त जीवनसाथी नहीं तलाश सकी तो उसने लीगल नोटिस भेजा। निर्धारित समय तक जवाब न मिलने पर गुंजन ने मैट्रिमोनियल कंपनी खिलाफ उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम-1986 के तहत शिकायत दायर की।