जनपद सीतापुर में 16 मई 2020 से 30 जून 2020 तक की अवधि के लिये धारा 144 लागू

0
824

👉अपर जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किये आदेश, उल्लंघन पर भा0द0सं0 की धारा 188 के अन्तर्गत की जायेगी कार्यवाही।

👉आमजन सूचना एवं सुविधा के लिये जिले के नियंत्रण कक्ष 05862-245753 एवं 05862-240009 पर कर सकते हैं सम्पर्क।

सीतापुर अपर जिला मजिस्ट्रेट विनय कुमार पाठक ने बताया कि वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण को पैनडेमिक घोषित करने तथा उ0प्र0शासन, राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या 195/एक-11-2020-रा0-11 दिनांक 24 मार्च 2020 द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम् -2005 धारा-2 की उपधारा (जी) के अन्तर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किये जाने के कारण इस संदर्भ में उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1897 की धारा (2), (3), (4) एवं उ0प्र0 महामारी कोविड-19 विनियमावली-2020 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश/प्रदेश को लॉकडाउन किये जाने के संबंध में दिये गये अद्यतन निर्देशों के अनुपालन में एतद्द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144, महामारी अधिनियम-1897 (अधिनियम संख्या-3 सन् 1897) की धारा-2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में दिनांक 30.06.2020 तक जनपद सीतापुर की सीमाओं में प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किये गये हैं।

उन्होंने बताया कि जनपद सीतापुर के समस्त शासकीय अनुमति प्राप्त वाहनों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के सार्वजनिक परिवहन, रोडवेज, सिविल ट्रॉसपोर्ट, प्राइवेट बसें, टैक्सियाँ, आटो रिक्शा आदि के अंतर्राज्यीय (इंटर स्टेट) एवं राज्य के अन्दर चालन पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। सामग्री आपूर्ति वाले वाहन, चीनी मिलों के गन्ना ढुलाई करने वाले वाहन सहित, प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे। आकस्मिक स्थित में अस्पताल जाने हेतु निजी वाहन का प्रयोग किया जा सकेगा। जनपद सीतापुर की सभी सीमायें भी सील की गयी हैं। किसी भी माध्यम से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आवागमन प्रतिबंधित किया जाता है। जनपद सीतापुर से राष्ट्रीय राजमार्ग-24 द्वारा बाहर-बाहर जाने की अनुमति होगी। जनपद के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, गृह एवं गोपन/कारागार प्रशासन एवं सुधार (पुलिस/सशस्त्र बल एवं अर्ध सैन्य बल), कार्मिक विभाग एवं जिला प्रशासन, ऊर्जा (समस्त बिजली के कार्यालय एवं बिलिंग सेन्टर), नगर विकास, खाद्य एवं रसद (फल/सब्जी/दूध/डेरी/किराना/पेयजल), आपदा एवं राहतध्राज्य सम्पत्ति विभाग, सूचना, जनसम्पर्क एवं सूचना प्रोद्योगिकी, अग्निशमन एवं सिविल डिफेन्स, आपातकालीन सेवायें, टेलीफोन/इन्टरनेट/डेटा सेन्टर/ नेटवर्क सर्विसेज/आई0टी0/इनेविल्ड सर्विसेज एवं आई0टी0 संबंधित सेवायें, ऐसे डेटा सेन्टर जो आई0टी0 सर्विसेज के संचालन के लिए आवश्यक हैं, डाक सेवायें, बैंक/ए0टी0एम0/बीमा कम्पनियाँ, ई-कामर्स (खाद्य वस्तु, होम डिलेवरी, ग्रासरी) प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया, सोशल मीडिया, पेट्रोल पम्प, एल०पी०जी०गैस, ऑयल एजेन्सी (इनसे संबंधित गोदाम एवं परिवहन के साधन), दवा की दुकान, चिकित्सीय उपकरण, सामग्री एवं दवाईयों की निर्माण इकाईयाँ, आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, खाद्य सामग्री, कृषि उत्पाद एवं उनसे संबंधित निर्माण इकाईयॉ एवं उनके थोक एवं फुटकर विकेता, पशु चिकित्सा एवं पशु आहार से संबंधित इकाईयाँ एवं विकेता जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर से अनुमति प्राप्त व्यापारिक प्रतिष्ठान/व्यवसायिक इकाईयाँ व अन्य के अतिरिक्त अन्य शासकीय/अर्धशासकीय/प्राइवेट कार्यालय बन्द किये जाते हैं। अत्यावश्यक सेवा प्रदान करने वाले विभाग इससे मुक्त रहेगें, लेकिन समस्त कार्मिक पहचान पत्र को हर समय अपने पास रखेगें एवं वाहन की विन्डो स्कीन पर कमांक के साथ वाहन पास चस्पा रखेंगे। 

उन्होंने बताया कि इस दौरान सरकारी कार्यालयों में विशेष परिस्थितियों/आपात परिस्थितियों के अतिरिक्त आमजन का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा। आवश्यक सेवाओं वाले विभाग के अधिकारी/कर्मचारी को छोड़कर अन्य सरकारी अधिकारी/कर्मचारी की स्थिति घर से कार्य करने (वर्क फ्राम होम) की रहेगी। किसी भी सरकारी कार्मिक को विशेष या अपरिहार्य स्थिति के अलावा कोई अवकाश या मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। जिन कार्मिकों की स्थिति घर से कार्य करने की है, उन्हें कार्यालय समय के दौरान घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी। उचित दर विक्रेताओं द्वारा राशन वितरण के समय कोविड-19 के प्रोटोकाल एवं सोशल डिस्टेसिंग का पूर्णतयः पालन सुनिश्चित कराया जायेगा। 05 से अधिक व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थल पर एक साथ इकट्ठे होने की पूर्णतः मनाही रहेगी। किसी भी सामजिक/सांस्कृतिक/राजनैतिक/धार्मिक/शैक्षणिक/ खेल/संगोष्ठी/सम्मेलन/धरना आदि का आयोजन निषिद्ध रहेगा। साप्ताहिक बाजारों का आयोजन, प्रदर्शनियाँ आदि भी निषिद्ध रहेंगी। कोई भी सामाजिक/धार्मिक आयोजन प्रतिबन्धित रहेगा। विभिन्न निजी टूर आपरेटरों द्वारा संचालित समूह पर्यटन टूर पूर्णरूप से निषिद्ध रहेंगे। रबी फसल के उत्पादों/गन्ना किसानों को अपनी उपज की कटाई/मड़ाई आदि तथा गन्ना एवं गेहूँ कय केन्द्रों/सेन्टरों, चीनी मिल गेट एवं मण्डी परिषद तक ले जाने में छूट रहेगी, परन्तु कोरोना प्रोटोकाल तथा सोशल डिस्टेंसिंग आदि का कड़ाई से पालन क्रय एजेन्सियों/मिलों द्वारा भी सुनिश्चत कराया जायेगा। दैनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुओं तथा दवाईयॉ, खाद्यान्न आदि उत्पादन करने वाले उद्योगों एवं उसमें काम करने वाले कर्मचारियों, आवश्यक सेवाओं को प्रदान करने वाले निजी क्षेत्रों को उपरोक्त प्रतिबन्धों से बाहर रखा जायेगा, परन्तु कोरोना प्रोटोकाल यथा सोशल डिस्टेंसिंग आदि का कड़ाई से पालन किया/कराया जायेगा। ऐसे समस्त कर्मचारियों को अपना पहचान पत्र हर समय अपने पास रखना होगा। विदेश/अन्य जनपदों, महानगरों से आने वाले प्रत्येक नागरिक को अपने थाने में सूचना अवश्य देनी होगी एवं किसी प्रकार की खासी, जुकाम, बुखार, वायरल के लक्षण होने पर क्वारंटाइन के नियमो का पालन अवश्य करना होगा। जिला चिकित्सालय सीतापुर में चिकित्सीय परामर्श लेकर ऐसे समस्त व्यक्तियों को जॉच करानी होगी और कोरोना के लक्षण पाये जाने पर आईसोलेशन में रखा जायेगा। समय-समय पर शासन द्वारा जारी एडवाइजरी का समस्त नागरिकों को पालन करना आवश्यक होगा। किराना दुकानदार/सब्जी, फल, दूध, ग्रासरी आदि एवं मेडिकल के दुकानदार यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी दुकानों पर ज्यादा संख्या में लोग एकत्रित न होने पाये। कोरोना प्रोटोकाल यथा सोशल डिस्टेंसिंग आदि का कड़ाई से पालन किया/कराया जायेगा। यदि जॉच के समय ज्यादा भीड़ पाई जाती है तो कार्यवाही की जायेगी। कोई भी दुकानदार/किराना व्यापारी/दूध विक्रेता नियत मूल्य से अधिक मूल्य पर किसी भी आवश्यक वस्तु अथवा मेडिसिन आदि की बिक्री करता पाया गया तो उसके विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। थोक व्यवसायी आवश्यकता से अधिक संख्या में आवश्यक वस्तुओं/मेडिसिन का संचय अथवा कालाबाजारी करते पाये गये तो उनके विरूद्ध सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी। जनपद के समस्त नागरिकों को कोरोना वायरस के लक्षण पाये जाने पर प्रत्येक दशा में चिकित्सीय परामर्श मानना होगा अन्यथा की स्थिति में उनके विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित कराई जायेगी। आवश्यक सेवाओं में होने के कारण आटा चक्की, फ्लोर मिल्स, चीनी मिल, राइस मिल्स आदि बन्द नहीं होंगी, यथावत संचालित रहेंगी, परन्तु कोरोना प्रोटोकाल यथा सोशल डिस्टेंसिंग आदि का कड़ाई से पालन किया/कराया जायेगा। उक्त अवधि में सामूहिक पूजा, मेला, उत्सव, रोजा अफ्तार, त्यौहार आदि समूह में एकत्र होकर नहीं मनाये जायेंगे और न ही सामूहिक रूप से एकत्र होंगे। व्यक्तिगत रूप से घर में रहकर पूजा/त्यौहार आदि मनायेंगे। 

वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा आयोजित वर्ष 2020 की परिषदीय परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जनपद के राजकीय इंटर कालेज/राजकीय बालिका इंटर कालेज/हिन्दू कन्या पाठशाला इंटर कालेज/आर0एम0पी0 इंटर कालेज व म्युनिस्पिल इंटर कालेज, सीतापुर में चल रहा है। उक्त मूल्यांकन केन्द्रों की 100 मीटर की परिधि में मूल्यांकन में लगे अधिकारी/कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी अन्य की उपस्थिति प्रतिबन्धित होगी। आमजन को सूचना एवं सुविधा हेतु जिले के नियंत्रण कक्ष का नम्बर 05862-245753 एवं 05862-240009 पर सम्पर्क कर सकते हैं। 

उन्होंने बताया कि यह आदेश जनपद सीतापुर में दिनांक 16.05.2020 से 30.06.2020 तक, यदि इसके पूर्व वापस न ले लिया जाये, लागू रहेगा। अपर जिलाधिकारी ने आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए अवगत कराया है कि उक्त आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भा0द0सं0 की धारा-188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। 

नवनीत दीक्षित / अमित तिवारी

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here